फसल बीमा 2026 शुरू! 31 जुलाई तक करें आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया | MP Fasal Bima Yojana Aavedan

MP Fasal Bima Yojana Aavedan

MP Kharif Fasal Bima Yojana Aavedan 2026

MP Fasal Bima Yojana Aavedan: : The Madhya Pradesh Government has launched the PM Kharif Crop Insurance Scheme (PMFBY) 2026 in Betul district, with the Crop Insurance Month campaign running from July 1 to July 31, 2026. Under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), farmers can insure notified Kharif crops such as soybean, maize, irrigated paddy, unirrigated paddy, and pigeon pea (tur) against natural calamities including drought, floods, excessive rainfall, hailstorms, pests, and crop damage. The last date to apply for MP Kharif Fasal Bima Yojana 2026 is July 31, 2026. Farmers can submit applications through banks, cooperative societies, Common Service Centres (CSC), authorized insurance channels, or the National Crop Insurance Portal. Required documents include an Aadhaar Card, bank passbook, crop sowing certificate, land records, and a landowner affidavit for leased land. The premium per hectare has been fixed at ₹850 for soybean, ₹722 for maize, ₹838 for irrigated paddy, ₹660 for unirrigated paddy, and ₹740 for pigeon pea. Eligible farmers are advised to complete their PMFBY 2026 registration before the deadline to receive financial protection against crop losses and ensure income security during the Kharif season.

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मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में खरीफ सीजन 2026 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत फसल बीमा माह का शुभारंभ 1 जुलाई 2026 से कर दिया गया है। जिले के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, अतिवृष्टि, सूखा, ओलावृष्टि और अन्य जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक चलाया जाएगा।

फसल बीमा माह का शुभारंभ – Betul Crop Insurance 2026

कार्यालय उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास, जिला बैतूल के सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम के साथ फसल बीमा माह 2026 का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में सहायक संचालक कृषि श्री सुरेन्द्र पराते, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के जिला प्रबंधक, कृषि विभाग के अधिकारी तथा लगभग 70 किसानों ने भाग लिया। अधिकारियों ने बताया कि पूरे जिले की सभी तहसीलों, ग्राम पंचायतों और विकासखंडों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकें।

किसानों को मिलेगा फसल नुकसान से सुरक्षा कवच – MP Kharif Fasal Bima Yojana Application 2026

MP कृषि विभाग के अनुसार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, मौसम संबंधी जोखिमों और फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। अभियान के दौरान किसानों को फसल बीमा के लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और बीमा दावा (Claim) से संबंधित जानकारी भी दी जाएगी।

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खरीफ फसल बीमा 2026: प्रति हेक्टेयर प्रीमियम

खरीफ मौसम 2026 के लिए अधिसूचित फसलों पर किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि इस प्रकार निर्धारित की गई है:

  • सोयाबीन: ₹850 प्रति हेक्टेयर
  • मक्का: ₹722 प्रति हेक्टेयर
  • धान (सिंचित): ₹838 प्रति हेक्टेयर
  • धान (असिंचित): ₹660 प्रति हेक्टेयर
  • अरहर: ₹740 प्रति हेक्टेयर
  • फसल बीमा की अंतिम तिथि

खरीफ फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। कृषि विभाग ने किसानों से समय रहते आवेदन करने की अपील की है, ताकि वे योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन कैसे करें?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान निम्न माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं:

  1. निकटतम बैंक शाखा
  2. सहकारी समिति
  3. कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)
  4. अधिकृत चैनल
  5. राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन

फसल बीमा के लिए आवश्यक दस्तावेज

अऋणी किसानों को आवेदन के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • फसल बुवाई प्रमाण पत्र
  • भूमि संबंधी दस्तावेज (बही)
  • बटाईदार या किराए की भूमि होने पर भूमि स्वामी का शपथ पत्र
  • किसानों से योजना का लाभ लेने की अपील

कृषि विभाग एवं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बैतूल जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे 31 जुलाई 2026 से पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन कर अपनी खरीफ फसलों का बीमा अवश्य कराएं। समय पर बीमा कराने से प्राकृतिक आपदाओं या फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सहायता प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. बैतूल में खरीफ फसल बीमा 2026 की अंतिम तिथि क्या है?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत बैतूल जिले में खरीफ फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। किसानों को समय रहते आवेदन करने की सलाह दी गई है।

2. खरीफ 2026 में किन फसलों का फसल बीमा कराया जा सकता है?

खरीफ मौसम 2026 में सोयाबीन, मक्का, सिंचित धान, असिंचित धान और अरहर (तुअर) जैसी अधिसूचित फसलों का बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कराया जा सकता है।

3. खरीफ फसल बीमा 2026 के लिए प्रीमियम कितना है?

किसानों द्वारा देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर इस प्रकार है:

  • सोयाबीन – ₹850
  • मक्का – ₹722
  • सिंचित धान – ₹838
  • असिंचित धान – ₹660
  • अरहर – ₹740

4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन कैसे करें?

किसान अपने नजदीकी बैंक, सहकारी समिति, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), अधिकृत बीमा चैनल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।

5. फसल बीमा कराने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • फसल बुवाई प्रमाण पत्र
  • भूमि संबंधी दस्तावेज (बही/खसरा)
  • बटाईदार या पट्टे की भूमि होने पर भूमि स्वामी का शपथ पत्र

6. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, कीट एवं रोगों से होने वाले फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

7. बैतूल जिले में फसल बीमा माह कब तक चलेगा?

बैतूल जिले में फसल बीमा माह का आयोजन 1 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। इस दौरान किसानों को योजना की जानकारी देकर अधिक से अधिक पंजीकरण के लिए प्रेरित किया जाएगा।

8. क्या अऋणी (Non-Loanee) किसान भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं?

हाँ, अऋणी (Non-Loanee) किसान भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। उन्हें निर्धारित दस्तावेज़ों के साथ अंतिम तिथि से पहले आवेदन करना होगा।

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