PM Shram Yogi Mandhan Yojana benefits In Hindi
PM Shram Yogi Mandhan Yojana benefits In Hindi: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से Ministry of Labour and Employment, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) लागू की गई थी। यह योजना विशेष रूप से उन श्रमिकों के लिए है जो छोटे व्यवसाय, दिहाड़ी मजदूरी, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक आदि के रूप में कार्य करते हैं और जिनकी मासिक आय ₹15,000 से कम है। सहायक श्रमायुक्त भोपाल संभाग भोपाल ने बताया कि योजना के अंतर्गत नामांकन के लिए 18 से 40 आयु वर्ग के श्रमिकों को प्रतिमाह रूपये 55 से 200 रूपये प्रीमियम के रूप में जमा करना होगा। जितनी राशि प्रीमियम के रूप में श्रमिक जमा करेंगे उतनी ही राशि भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा जमा कराई जाएगी। अर्थात 50 प्रतिशत प्रीमियम की राशि भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा। 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर श्रमिक/बीमित व्यक्ति को रूपये 3 हजार प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्राप्त होगा।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि 60 वर्ष की आयु के बाद उन्हें नियमित मासिक पेंशन प्राप्त हो सके।
पात्रता (PM Shram Yogi Mandhan Yojana 2026 Eligibility Criteria)
- आयु सीमा: 18 से 40 वर्ष
- मासिक आय: ₹15,000 से कम
- EPFO, ESIC या NPS के सदस्य नहीं होने चाहिए
- असंगठित क्षेत्र के श्रमिक होना अनिवार्य
प्रीमियम और अंशदान की जानकारी
- योजना के अंतर्गत श्रमिकों को उनकी आयु के अनुसार प्रतिमाह ₹55 से ₹200 तक का अंशदान जमा करना होगा।
- जितनी राशि श्रमिक जमा करेंगे, उतनी ही राशि भारत सरकार भी जमा करेगी।
- अर्थात कुल प्रीमियम का 50% योगदान सरकार द्वारा दिया जाएगा।
- 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर श्रमिक को ₹3000 प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।
योजना का संचालन
इस योजना का संचालन Life Insurance Corporation of India (LIC) द्वारा किया जा रहा है, जो पेंशन प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालती है।
- नामांकन प्रक्रिया (Enrollment Process)
- इच्छुक श्रमिक अपने नजदीकी Common Service Centres (CSC) पर जाकर नामांकन करा सकते हैं।
- नामांकन के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- बैंक खाता संख्या
- पहली प्रीमियम किस्त (₹55 से ₹200 आयु के अनुसार)
- नामांकन के समय पहली किश्त नगद जमा करनी होगी, इसके बाद राशि ऑटो-डेबिट के माध्यम से बैंक खाते से कटेगी।
योजना के प्रमुख लाभ
✔ 60 वर्ष के बाद ₹3000 मासिक पेंशन
✔ सरकार द्वारा 50% अंशदान
✔ सुरक्षित और गारंटीड पेंशन योजना
✔ असंगठित श्रमिकों के लिए विशेष सामाजिक सुरक्षा
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहल है। यह योजना कम प्रीमियम में भविष्य की आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है। यदि आप पात्र हैं तो शीघ्र ही अपने निकटतम CSC केंद्र पर जाकर नामांकन कराएं और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं।