MP SI भर्ती में अलग से कटऑफ नहीं होगा जारी | MP Police Bharti Cut Off Update

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MP Police Bharti Cut Off Update

MP Police Bharti Cut Off Update:The Madhya Pradesh High Court has completely dismissed the petitions seeking the implementation of separate cut-offs for the preliminary examination for the Police Sub-Inspector Recruitment 2025. The key points of the court’s decision are as follows:

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Parallel reservation issue: The division bench of Chief Justice Sanjeev Sachdeva and Justice Vinay Saraf clarified that horizontal reservation will not be provided in this recruitment.
Approval given to amendments to the rules: The court upheld the amendments made by the state government to the recruitment rules on January 24, 2025.

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती-2025 की प्रारंभिक परीक्षा में अलग से कट-ऑफ लागू करने की मांग वाली याचिकाओं को पूरी तरह खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

• समानांतर आरक्षण का मामला: मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि इस भर्ती में समानांतर (Horizontal) आरक्षण नहीं दिया जाएगा।
• नियमों में संशोधन को दी मंजूरी: अदालत ने राज्य सरकार द्वारा 24 जनवरी 2025 को भर्ती नियमों में किए गए संशोधनों को सही ठहराया है।
• याचिकाकर्ताओं का तर्क: अभ्यर्थियों की ओर से दलील दी गई थी कि पुलिस आरक्षकों के लिए 15% और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% ‘कंपार्टमेंटलाइज्ड’ समानांतर आरक्षण का प्रावधान है।
• विवाद का कारण: नियमों के अनुसार, कुल पदों के मुकाबले 10 गुना उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए बुलाया जाना था। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि अलग से कट-ऑफ जारी न होने के कारण बहुत कम अभ्यर्थी अगले दौर तक पहुँच पाए हैं।

क्या था पूरा विवाद

दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी 2025 को राजपत्र अधिसूचना जारी कर मध्य प्रदेश पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1997 में संशोधन किया था। संशोधन में यह स्पष्ट कर दिया गया कि एमपी पुलिस एसआई भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा में कटऑफ केवल वर्टिकल श्रेणियों यानी UR, OBC, SC, ST और EWS के लिए घोषित किए जाएंगे।

नए नियम के अनुसार महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों और पुलिस आरक्षकों जैसी हॉरिजॉन्टल श्रेणियों के लिए अलग कटऑफ घोषित नहीं किया जाएगा। इसी संशोधन को हाई कोर्ट मेंकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

 

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