मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए कहाँ और कैसे आवेदन करें? Mrityu Praman Patra Bihar Ke Liye Aaavedan Kaise Kare

Mrityu Praman Patra Bihar Ke Liye Aaavedan Kaise Kare

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Mrityu Praman Patra Bihar Registration

Mrityu Praman Patra Bihar Ke Liye Aaavedan Kaise Kare: मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) एक अत्यंत महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज़ है। बिहार सरकार के योजना एवं विकास विभाग (Planning and Development Department, Government of Bihar) द्वारा इसे जारी किया जाता है। यह दस्तावेज़ न केवल कानूनी रूप से आवश्यक है, बल्कि भविष्य की कई औपचारिकताओं के लिए भी अनिवार्य होता है।

मृत्यु प्रमाण पत्र एक अत्यंत आवश्यक सरकारी दस्तावेज़ है, जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के आधिकारिक पंजीकरण के रूप में कार्य करता है। बिहार में यह प्रमाण पत्र परिवार के कानूनी अधिकारों, सरकारी प्रक्रियाओं, बीमा, पेंशन, संपत्ति हस्तांतरण एवं भविष्य की अन्य औपचारिकताओं के लिए अनिवार्य होता है। मृत्यु की तिथि से 21 दिनों के भीतर आवेदन करने पर यह प्रमाण पत्र निःशुल्क जारी किया जाता है, जबकि 21 से 30 दिनों के भीतर आवेदन करने पर ₹2 का विलंब शुल्क देना होता है। मृत्यु जहाँ घटित हुई हो, उसके अनुसार संबंधित ग्राम पंचायत, नगर पंचायत या नगर निगम/नगर परिषद कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है, जिससे नागरिक आसानी से यह महत्वपूर्ण दस्तावेज़ प्राप्त कर सकें।

Mrityu Praman Patra Bihar Ke Liye Aaavedan Kaise Kare

मृत्यु प्रमाण-पत्र क्यों आवश्यक   – Important Of Death Certificate

  • परिवार के अधिकार  
  • सरकारी कार्यों में जरूरी  
  • भविष्य की औपचारिकताओं हेतु अनिवार्य  
  • 21 दिन के भीतर निःशुल्क  
  • 30 दिन तक ₹2 विलम्ब शुल्क

मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन शुल्क

बिहार में मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन समय के अनुसार शुल्क निर्धारित किया गया है:

मृत्यु की तिथि से 21 दिनों के भीतर आवेदन करने पर: पूरी तरह निःशुल्क

21 दिन के बाद और 30 दिनों के भीतर आवेदन करने पर: ₹2/- विलंब शुल्क

नोट: 30 दिनों के बाद आवेदन की प्रक्रिया अलग हो सकती है, जिसके लिए अतिरिक्त सत्यापन आवश्यक होता है।

मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए कहाँ आवेदन करें? Mrityu Praman Patra Bihar Ke Liye Aaavedan Kaise Kare

मृत्यु जिस क्षेत्र में हुई है, उसी के अनुसार आवेदन किया जाता है:

ग्रामीण क्षेत्र (Gram Panchayat):
👉 संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में
👉 पंचायत सचिव (Panchayat Secretary) के पास

नगर पंचायत (Nagar Panchayat):
👉 खंड सांख्यिकी पदाधिकारी (Block Statistical Officer) के पास

नगर निगम / नगर परिषद (Nagar Nigam / Nagar Parishad):
👉 सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी (Assistant Statistical Officer) के पास

ऑनलाइन जानकारी एवं आवेदन लिंक

मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित अधिक जानकारी एवं ऑनलाइन सेवाओं के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ:

👉 https://dc.crsorgi.gov.in

👉 https://dc.crsorgi.gov.in/crs/

आवेदन प्राधिकारी

आवेदक / जारीकर्ता:
Director-cum-Chief Registrar (Births and Deaths)
योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार

मृत्यु प्रमाण पत्र एक आवश्यक दस्तावेज़ है, जिसे समय पर बनवाना बहुत ज़रूरी है। यदि आप 21 दिनों के भीतर आवेदन करते हैं, तो यह पूरी तरह निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। सही कार्यालय में आवेदन कर आप बिना किसी परेशानी के यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

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