MP Gehu uparjan online Registration 2026
MP Gehu uparjan online Registration: रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन संबंधी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिले के गेहूं उत्पादक किसान 07 फरवरी 2026 से 07 मार्च 2026 तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन प्रक्रिया जिला उपार्जन समिति द्वारा निर्धारित पंजीयन केन्द्रों पर सभी कार्यदिवसों में की जाएगी। पंजीयन फार्म में किसान पंजीयन के समय किसान को बैंक खाता नम्बर और आईएफएससी कोड की जानकारी पंजीयन फार्म में दर्ज कराना होगा। जनधन, अक्रियाशील, संयुक्त बैंक खाते एवं फिनो, एयरटेल, पेटीएम बैंक खाते पंजीयन में मान्य नहीं होगें। किसान अपना आधार नम्बर से बैंक खाता एवं मोबाईल नम्बर लिंक होना आवश्यक होगा। पंजीयन फार्म में किसान के भू अभिलेख के खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। यदि दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा किया जायेगा। सत्यापन होने की स्थिति में ही उक्त पंजीयन मान्य होगा।
West Central Railway Jabalpur Bharti 2026: रेलवे डॉक्टर भर्ती 2026: West Central Railway Jabalpur में 03 पदों पर नियुक्ति
गेहूं उपार्जन पंजीयन MP – MP Gehu uparjan online
Wheat registration for Rabi Marketing Year 2026-27 has started in Madhya Pradesh. Farmers can register from 07 Feb to 07 Mar 2026 via MP Kisan App or authorized centers to sell wheat at MSP.
किसान एमपी किसान ऐप के माध्यम से अपने मोबाइल से निःशुल्क पंजीयन कर सकते हैं। इसके अलावा अधिकृत एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र एवं साइबर कैफे के माध्यम से 50 रुपये शुल्क देकर भी पंजीयन कराया जा सकता है। पंजीयन के बाद किसानों को दर्ज जानकारी का मिलान अवश्य करने की सलाह दी गई है।
गेहूं पंजीयन की महत्वपूर्ण तिथियां – MP Kisan App गेहूं रजिस्ट्रेशन
- पंजीयन प्रारंभ: 07 फरवरी 2026
- पंजीयन की अंतिम तिथि: 07 मार्च 2026
- उपार्जन वर्ष: रबी विपणन वर्ष 2026-27
गेहूं पंजीयन कहां और कैसे करें – MP Gehu uparjan online Registration
- एमपी किसान ऐप (निःशुल्क)
- एमपी ऑनलाइन कियोस्क
- कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)
- लोक सेवा केंद्र
- निजी साइबर कैफे (₹50 शुल्क)
पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज
पंजीयन के समय किसान निम्न दस्तावेज साथ रखें—
- आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक)
- एनपीसीआई से लिंक बैंक खाता संख्या
- समग्र आईडी
- भूमि का खसरा / भू-अभिलेख
- एग्रीस्टेक फार्मर आईडी
- बैंक खाता संख्या एवं IFSC कोड
⚠️ जनधन, निष्क्रिय, संयुक्त खाते तथा फिनो/एयरटेल/पेटीएम बैंक खाते मान्य नहीं होंगे।
विशेष श्रेणी के किसानों के लिए नियम
- शिकमी / बटाईदार / वन पट्टाधारी किसान केवल सहकारी समिति या सहकारी विपणन संस्था स्तर पर पंजीयन करा सकेंगे।
- वन पट्टा या बटाई अनुबंध 02 फरवरी 2026 से पूर्व का एवं ₹100 स्टॉम्प पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- मृत कृषक जिनकी भूमि का नामांतरण लंबित है, उनके प्रकरण परिवार की सहमति व दस्तावेजों के आधार पर पंजीकृत किए जाएंगे।
- ट्रस्ट एवं धार्मिक संस्थानों की भूमि पर खेती करने वाले अधिकृत व्यक्ति को प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।
नाम, खसरा या फसल विवरण में गड़बड़ी होने पर क्या करें
यदि आधार कार्ड, भू-अभिलेख या गिरदावरी में दर्ज जानकारी में अंतर पाया जाता है, तो किसान एमपी किसान ऐप में दावा-आपत्ति विकल्प का चयन कर सकते हैं। संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद ही पंजीयन मान्य होगा।
कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा ने जिले के सभी गेहूं उत्पादक किसानों से अपील की है कि वे अपनी उपज को समर्थन मूल्य पर विक्रय करने के लिए 07 मार्च 2026 से पहले अनिवार्य रूप से पंजीयन करा लें, ताकि उपार्जन में किसी प्रकार की समस्या न हो।